Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) राज्य में रह रहे गरीब परिवारों को जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है उन्हें जमीन देने का फैसला किया है। सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री भूअधिकार योजना (Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana) के तहत मध्य प्रदेश सरकार गरीबो को आवास बनाने के लिए जमीन दे रही है।
राज्य सरकार द्वारा बताया गया जिनके पास भूखंड नहीं है उन्हें सरकार आवास पट्टा देगी। आपको बता दें कि सरकार द्वारा पट्टा मिलने के बाद आप उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप आवेदन करके घर बनाने के लिए राशि भी ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना (Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana) क्या है
इस Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबो को खुद का मकान दिलवाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने भू अधिकार योजना (Yojana) की शुरुआत की है। इस Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana में उन्हें ही पात्र माना जायेगा जिनका परिवार है। परिवार से तात्पर्य है कि पति पत्नी, और उनकी अविवाहित पुत्री या पुत्री से होगा। Free Plot कर लिए आप उसी गांव से आवेदन (online) कर सकते हैं जहां के आप मूल निवासी है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे गांव में रहे और आवेदन भी दूसरे गांव से करे।
Overview: Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना |
राज्य | MP |
कब शुरुआत हुई | 2021 |
किसने शुरुआत की | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
उद्देश्य | गरीब परिवारों को फ्री में घर दिलाना |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार |
अधिकारिक वेबसाइट | SAARA |
सरकारी Bank और Scheme से मिल सकेगा लोन
सरकारी पट्टे मिलने के बाद यदि परिवार को सरकारी स्कीम्स (Government Scheme) के साथ-साथ यदि लोन की जरूरत होगी तो बैंक से लोन भी दिया जाएगा राज्य सरकार की ओर से यह ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की जमीन पर पात्र परिवारों को आवासीय प्लाट उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री “आवास भू-अधिकार योजना” शुरू की गई है।
Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana अपात्रता की शर्त
- उन सभी लोगों को इस योजना से वंचित किया जाएगा जिनके पास रहने का अपना मकान है या परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है
- परिवार में यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स (Income Tax) देता है या फिर सरकारी कर्मचारी हैं तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
- यदि 1 जनवरी 2021 को जारी उस गांव की वोटर लिस्ट (Voter List) में आपका नाम नहीं है तो आप इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे
- यदि आप पीडीएस (PDS) दुकान से सामान लेने के पात्र नहीं है तो आप ही Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana के लिए भी पात्रता नहीं रखते हैं
Free Plot लेने की प्रक्रिया
Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana के अंतर्गत फ्री प्लॉट में 60 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित किया जाएगा इस Scheme में परिवार को हिला मिलेगा परिवार का अर्थ पति पत्नी पुत्र या पुत्री से होगा। आपको बता दें कि आवेदन करता उसी गांव का निवासी होना चाहिए जलगांव से है आवेदन कर रहा है योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन (Online) होगा आप मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना (Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं पात्र आवेदकों को पति एवं पत्नी के नाम से भूस्वामी अधिकार पत्र दिया जाएगा प्लाट के लिए कोई अस्तित्व प्रीमियम दे नहीं होगा इस स्कीम की सारी निगरानी रिवेन्यू कमिश्नर की ओर से की जाएगी
मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना में आवेदन की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आप भू अधिकार योजना (Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट SAARA पर जाएं।
- वहां आपको आवेदन की लिंक मिलेगी।
- आप फॉर्म भरें एवं पूछी गयी जानकारी को सटीक भरें।
- आपको फॉर्म सत्यापित किया जाएगा
- इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
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