{Parivarik labh} राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021

राष्ट्रीय Parivarik labh योजना उत्तर प्रदेश (NFBS) – प्रत्येक इंसान जब कोई जन्म लेता है तो वो किसी न किसी परिवार का हिस्सा जरूर होता है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। असल मे परिवार हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का अंग है। एक परिवार का होने से व्यक्ति के जीवन मे मानसिक रूप से सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है।

जैसे देश का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, नगर पंचायत पालिका, ग्राम पंचायत प्रमुख होता है उसी प्रकार अपने घर को संभालने के लिए प्रत्येक घर में एक मुखिया अवश्य होता है। जो घर के देख-रेख करता है घर की जरूरतों को पूरा करता है एवं परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कठिन परिश्रम करता है यदि परिवार के मुखिया ही साथ छोड़ जाए तो परिवार भी छिन्न भिन्न हो जाता है।

Rashtriya Parivarik labh yojana UP 2021

Parivarik labh
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश

इसी बात की ध्यान पर रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राष्ट्रीय Parivarik labh योजना का शुभारंभ किया गया है इस योजना में ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा जाएगी जिनके परिवार का प्रमुख अर्थात मुखिया की मृत्यु हो जाए और परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला न हो आज हम आपको समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

parivarik labh yojana- update

पिछले कई महीने से पारिवारिक लाभ योजना की अनुदान राशि का वेट कर रहे 1113 लोगों को पारिवारिक लाभ योजना की अनुदान राशि 30 हजार रूपये उनके खातों में भेज दी गयी है.

Residents of UP can check “property details on the IGRSUP portal

E sathi UP

राष्ट्रीय Parivarik labh योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब हितैषी राष्ट्रीय Parivarik labh योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे परिवार जिनके एकमात्र कमाऊ इंसान जो परिवार का मुखिया हो उसकी मृत्यु होने पर परिवार को बिखरने से बचाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है।

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सरकार मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है जिससे वे अपने घर की आर्थिक हालात मजबूत करके परिवार का भरण पोषण कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत परिवार को 30 हजार रुपये की सहायता राशि देती है। यह राशि 2013 तक 20 हजार थी 2013 में इसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया है।

राष्ट्रीय Parivarik labh योजना का उद्देश्य :-

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना को सर्वजन हिताय की दृष्टि से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में रहने वह परिवार जिनके मुखिया एवं परिवार में एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक लाभ देती है। परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति की किसी दुर्घटनावश या किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 30 हजार की राशि देकर परिवार को फिर से उठ खड़ा करने एवं परिवार को दूसरों पर आश्रित न होने के उद्देश्य से सरकार ने इन योजना का आरंभ किया है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको nfbs.upsdc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन करके योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे.

Overview- राष्ट्रीय Parivarik labh योजना :-

योजना का नाम – राष्ट्रीय पारिवारिक योजना
राज्य- उत्तर प्रदेश
विभाग- समाज कल्याण विभाग
आवेदन का प्रकार- ऑनलाइन आवेदन
लाभार्थी- राज्य के गरीब परिवार
आधिकारिक वेबसाइट – nfbs.upsdc.gov.in

राष्ट्रीय Parivarik labh योजना के लाभ :-

  • योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश हुई हो और मुखिया के आने के बाद परिवार असहाय हो गया हो।
  • यह योजना उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए है।
  • शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीबजन के लिए यह योजना बेहद कल्याणकारी सिद्ध हो रही है।
  • राष्ट्रीय Parivarik labh में सरकार सीधे आपके खाते में 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराइयेगी। मतलब आपके और सरकार के मध्य कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा। इससे लोगों के मध्य पारदर्शिता बनी रहेगी।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में आवेदन के 45 दिन के भीतर आपके खाते में राशि भेज दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है की कोई भी परिवार असहाय ना रहे.

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक योजना की पात्रता, दिशा निर्देश एवं जरूरी दस्तावेज :-

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना की पात्रता,दिशा निर्देश एवं जरूरी दस्तावेजों की जानकारियां आपको आगे दी गईं हैं।

Up Rashtriya Parivarik labh yojana document

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक एकाउंट
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Parivarik labh योजना की पात्रता

  • आवेदककर्ता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • सिर्फ मुखिया की मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि दी जाएगी इसके अपितु यदि अन्य कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • मुखिया की आयु 18 से 60 के मध्य होनी चाहिए।
  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
  • ग्रामीण अंचल में आवेदनकर्ता की सालाना आय 46 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56 हजार से अधिक न हो। यदि आपकी वार्षिक आय इससे अधिक है तो आप इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।
  • आपके पास बैंक खाता अनिवार्य रूप से हो। सरकार द्वारा दी गई रकम इसी खाते में आएगी।

Parivarik labh योजना के दिशा निर्देश :-

  • आवेदक के पास आधार कार्ड अनिवार्य रूप से हो।
  • आवेदक के पास पहचान पत्र होना जरूरी है।
  • खाता राष्ट्रीय बैंक में होना चाहिए, सहकारी बैंक खाते मान्य नहीं किये जायेंगे।
  • आय प्रमाण पत्र तहसील के द्वरा जारी मान्य होगा।
  • फॉर्म अंग्रेजी में भरा जाएगा।
  • मांगे गए सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है और वह किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी हो।
  • फोटो 20 KB से ज्यादा नहीं हो और फोटो का फॉर्मेट JPEG में होना अनिवार्य है।
  • समस्त दस्तावेज जो अपलोड करने है 20kb से ज्यादा न हो। ये दस्तावेज PDF फॉर्मेट में होने चाहिए।

Parivarik labh yojana form apply online

  • Step 1: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको nfbs.upsdc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • Step 2: अब आपको होमपेज पर नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहां क्लिक करें) पर क्लिक करना है।
  • Step 3:अब आपके सामने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फॉर्म आ जायेगा।
  • Step 4: सावधानीपूर्वक फॉर्म में पूछी जानकारी को भरना है आपसे आवेदक की जानकारी निवास बैंक अकाउंट मृतक विवरण पूछा जाएगा।
  • Step 5: इसके बाद आपको आवेदक से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने फोटोग्राफ अपलोड करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है इस तरह आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते

Rastriya parivarik labh yojana status

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत आवेदन पत्र की स्थिति का आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया को फॉलो करें

  • अब आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी जिसमें आपको जिले का चयन करना है इसके बाद आपको अकाउंट नंबर या रजिस्टर्ड नंबर का चयन करना है
  • इसके बाद आपको रजिस्टर नंबर या अकाउंट नंबर जो भी चयन किया है उसका नंबर दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक करना है।

जनपदवार लाभार्थियों का विवरण

  • जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने के लिए अब इस प्रक्रिया को फॉलो करें
  • सबसे पहले आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने के लिए एक लिंक दिखाई देगा आप उस लिंक पर क्लिक करें
  • आपके सामने जनपद वार लाभार्थी विवरण देने अनुदान स्वीकृत हो चुका है उनकी सूची आ जाएगी

Rashtriya parivarik labh yojana login

  • सबसे पहले अब राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • होम पेज पर आपको जिला समाज कल्याण अधिकारी/एसडीएम लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प का चयन करना है
  • अब आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी जिसमें आपको अधिकारी का प्रकार चुनना है, जिला चुनना है एवं पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है
  • इस तरह अब लोगिन करने की प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं

संपर्क सूत्र :-

इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में समस्त जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि आप इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो योजना की आधिकारिक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Helpline – 1800-4190-001

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